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मृत्यु प्रमाण पत्र: ऑनलाइन आवेदन, स्टेटस चेक और डाउनलोड करने तक की पूरी प्रक्रिया यहाँ उपलब्द है।

मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)

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मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)

संक्षिप्त विवरण (Short Details):-

यह प्रमाण पत्र एक आधिकारिकदस्तावेज होता है जिससे यह प्रमाणित होता है की व्यक्ति का निधन हो चूका है। यह प्रमाण पत्र तब बनाया जाता है जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है। इस दस्तावेज पर मृत व्यक्ति के कई महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज रहता है। जैसे की मृत व्यक्ति की तारीख(जिस तारीख को उस व्यक्ति का निधन हुआ), स्थान(जिस स्थान पर उस व्यक्ति का निधन हुआ उस जगह का नाम) और कारण (किस वजह से उस व्यक्ति का निधन हुआ) दर्ज रहता है। यह दस्तावेज विभिन्न सरकारी और कानूनी प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है।सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे इस वेबसाईट से जूरे रहे । (https://www.grcm.in)

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इस दस्तावेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।

जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तब उसके परिवार के कोई भी सदस्य उस व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण करवा सकता है। उसके बाद अधिकारियों के द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है और सत्यापन के बाद इसे जारी किया जात है।

  1. इसकी आवश्यकता विभिन्न सरकारी योजनाओ मे, व्यक्ति के संपत्ति को हस्तांतरण करने में भी होती है।
  2. यह प्रमाण पत्र निधन के 21 दिनों के भीतर बनवाना अनिवार्य होता है।

यदि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति का निधन होता है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र उसके ग्रामीण क्षेत्र के ब्लॉक/अनुमंडल कार्यालय से बनाया जा सकता है। किसी शहरी निवासी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो नगर निगम यानगरपालिका कार्यालय के द्वारा यह इसे बना सकता है। यह प्रक्रिया बहुत ही आसान और सरल होता है। यदि मृत व्यक्ति के नाम से किसी भी बैंक मे उसका खाता है उस खाता को बंद करने के लिए इस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। मृत व्यक्ति के नाम से कोई विमा है तो उस राशि को क्लेम करने के लिए इस दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना आप विमा क्लेम नहीं कर सकते है।

इस दस्तावेज पर कौन-कौन सी जानकारी दर्ज होती है।

इस दस्तावेज पर मृत व्यक्ति का नाम, मृत्यु की तारीख, स्थान, लिंग, मृत्यु का कारण, आवेदक का नाम (जो इसके लिए आवेदन करता है), पता और जारी करने वाले संस्थान का नाम होता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए क्या-क्या पात्रता होने चाहिए?

  1. मृत व्यक्ति का जो परिवार है उसके पारिवर के कोई भी सदस्य या उसके निकटत्तम सग्गे-संबंधी भी इसके लिए आवेदन कर सकते है। उसके बाद यह दस्तावेज आसानी से बन जाता है।
  2. जिस व्यक्ति की मृत्यु भारत में हुई हो।
  3. मृत व्यक्ति का सत्यापन अस्पताल या डॉक्टर के द्वारा किया गया हो।

आवेदन शुल्क / Application Fee

  1. ऑनलाइन आवेदन शुल्क: ₹20 - ₹50 तक हो सकता है।
  2. ऑफलाइन आवेदन के लिए फीस अलग-अलग भी हो सकती है।
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आवश्यक दस्तावेज़ / Required Documents

Important Document
Sr No. दस्तावेज़ का नाम प्विवरण
1 मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म स्थानीय निकाय कार्यालय से प्राप्त करें
2 मृत व्यक्ति का आईडी प्रूफ आधार, पैन या वोटर आईडी
3 मृत्यु की मेडिकल रिपोर्ट हॉस्पिटल से जारी

इन सभी दस्तावेज के मदद से आप मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते है। ध्यान रहे की मृत्यु के बाद कई बार परिवार को अन्य सरकारी दस्तावेज़ को भी अपडेट करना पड़ता है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, ताकि सभी दस्तावेज में जानकारी सही बनी रहे और आगे किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

इसके अवाले भी परिवार को पहचान और पते से संबंधित दस्तावेज को अपडेट करना पड़ता है। जिसे राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेज़ों मे भी जानकारी सही रहने से सरकारी योजनाओं और अन्य कई प्रक्रियों मे कोई समस्या नहीं आती है।

इस दस्तावेज से क्या-क्या लाभ होता है।

  1. बीमा के राशि को क्लेम करने के लिए और बैंक खातों के लिए भी आवश्यक होता है।
  2. पेंशन और अन्य कई सरकारी लाभों को बंद कराने के लिए जरूरत पड़ती है।
  3. सरकारी रिकॉर्ड को अपडेट करने में सहायक होता है।

संपत्ति से जूरी कार्यों को पूरा करने में बहुत मद्दगार साबित होता है। जैसे जमीन/मकान पर अपने वारिस के नाम जोड़ने या हटाने मे, कागज को अपडेट करने मे। इससे भविष्य मे होने वाले विवाद से भी बचाव होता है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करे जाने पूरी प्रक्रिया।

अनलाइन आवेदन करने से पूर्व इसमे लगाने वाले सभी दस्तावेज अपने पास रखे। जो दस्तावेज इसके लिए आवश्यक है। वो सभी आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आप अनलाईन आवेदन करना शुरू करे है। यह ध्यान रहे की सभी दस्तावेज ऑरिजनल हो। यदि आप डूप्लकैट कागजातों के माध्यम से। यह दस्तावेज बनाते है, तो आप के ऊपर कानूनि कार्यवाही की जाएगी। क्यूकि यह एक गंभीर अपराध के श्रेणी मे आता है। इसिलिए सतर्क रहे और सभी ऑरिजनल दस्तावेज ही अपलोड करे।

  1. नीचे लिंक वाले सेक्शन मे आधिकारिक पोर्टल का लिंक दिया हुआ है।
  2. Death Certificate लिंक पर क्लिक करें
  3. फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
  4. शुल्क का भुगतान करें
  5. आवेदन सबमिट करें और उसका रसीद अवश्य प्राप्त करें। इससे आप अपने आवेदन के स्थिति आसानी से देख सकते है।

disclaimer

यह वेबसाइट सरकारी नहीं है इसका संबंध किसी भी सरकारी विभाग से नहीं है। यहां दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना के लिए है। कोई भी कदम उठाने से पहले आधिकारिक स्रोत से इस जानकारी को अवश्य जाँच ले।

FAQs /मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।

Q 1.मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कहाँ से करें।

ans:- Ans: ऑनलाईन या ऑफलाईन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है। आप अपने स्थानीय नगर निगम या पंचायत कार्यालय के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप के क्षेत्र मे ऑनलाईन की सुविधा उपलब्द नहीं है तो आप अपने आधिकारिक कार्यालय मे उपस्थित हो कर ऑफलाईन आवेदन कर सकते है।

Q 2.निधन के कितने दिनों के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।

ans :- Ans: मृत्यु के 21 दिनों के अंदर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यदि आप विलंब करते है तो आप को विलंब शूल्क चुकाना पड़ सकता है और कई दस्तावेज भी मांगा जा सकता है।

Q 3.अगर 21 दिनों के बाद आवेदन करें तो क्या होगा।

ans :- Ans: यदि आप विलंब करते है तो आप देरी से पंजीकरण (Late Registration) के लिएअप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए आप को विलंब शुल्क और एक हलफनामा (Affidavit) की भी जरूरत पड़ सकती है।

Q 4.मृत्यु प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है।

ans :- लगभग 7 दिनों से लेकर के 15 दिनों तकका समय लग सकता है। इससे अधिक समय लगे तो आधिकारिक कार्यालय से संपर्क करे जाँच करे की इतना अधिक समय क्यू लग रहा है।

Q 5.क्या मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है या नहीं।

ans :- Ans: हाँ यदि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो आप आधिकारिक पोर्टल CRS के माध्यम से अपना ई-सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।

Q 5.ग्रामीण क्षेत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र कहां से बना सकते है।

ans :- Ans: ग्रामीण क्षेत्रों में आप यह दस्तावेज बारे आसानी से बना सकते है। यह ग्राम पंचायत के ब्लॉक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के रजिस्ट्रार कार्यालय से बना सकते है।

Q 5.अगर मृत्यु प्रमाण पत्र में गलती हो जाए तो क्या करें।

ans :- Ans: आपको सुधार करने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन देना होगा । जिसमें यह प्रमाण देना होता है की क्या गलती हुई है और आप किस दस्तावेज के जरिए सही करवाना चाहते है।